श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका अदालत द्वारा स्वीकार
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का फैसला होने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका अदालत द्वारा स्वीकार कर ली गई है आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के पास जो मस्जिद है उसको हटाने की याचिका अदालत में दी गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे यह कहकर पहले अस्वीकार कर दिया था की केवल भक्तों के कहने से ऐसी याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाती लेकिन फिर बाद में याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया कि जब भक्तों को ही भगवान का पक्ष रखना होता है मस्जिद को हटाए जाने की याचिका स्वीकार की जाए अब जिला अदालत द्वारा यह याचिका स्वीकार कर ली गई है
राम मंदिर की तरह यह मुद्दा भी जोरों शोरों पर भारत देश की राजनीति में चलेगा मथुरा अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भेज दिया गया है 18 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है देखना यह है कि क्या अयोध्या के बाद एक और मंदिर का उद्धार जल्द ही होगा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा काफी वर्षों से ऐसे ही था जो इस बार संपूर्ण फैसले के साथ भव्य मंदिर निर्माण के लिए संपन्न किया गया