योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जिहादियों की खैर नहीं जो लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी कर लेते थे बाद में उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर आते थे अब उनके लिए कड़ा कानून आ चुका है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रावधान में कहा कि किसी से प्रेम विवाह करना गैरकानूनी नहीं है लेकिन जब विवाह करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो वह बड़ा अपराध माना जाएगा और इसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान तय किया गया है
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज
उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य बाकी राज्य भी हरियाणा जैसे राज्य भी ऐसे कानून लाने के बारे में सोच रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी स्पष्ट कह चुके हैं कि रूपरेखा कानून की तैयार हो चुकी है बस कमेटी बनाकर कानून लाना बाकी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कह चुके थे कि ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है जो प्रदेश की बेटियों बहला-फुसलाकर उनसे विवाह कर लेते हैं बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं ना मानने पर लड़कियों की हत्या की जाती है और कई बार ऐसा हुआ है कि लड़कियों की लाशें बैग के अंदर मिली है
हरियाणा में फरीदाबाद क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ तो सिर्फ नाम के लड़के ने निकिता नाम की लड़की से जबरन विवाह करने की सोची जब लड़की ने मना कर दिया तो उसने उसको गोली मारकर हत्या कर दी आज निकिता का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है लेकिन इस सब से राज्य सरकार जाग गई हैं धीरे-धीरे सभी राज्यों में लव जिहाद के विपरीत कानून आने लगा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में यह कड़ा कानून (जिहादियों की खैर )लाया जा चुका है अब किसी ने अगर ऐसी कोशिश की तो उसको 10 वर्ष की कड़ी सजा दी जाएगी